Mahanagar Times: Jaipur: Friday,
22 November 2024.
राज्य के सरकारी विभागों में सूचना के अधिकारी के तहत समय पर या वांछित सूचना नहंी देने वाले अधिकारी उन पर लगा जुर्माना राज्य सूचना आयोग में जमा नहीं करवा रहे हैं। इस मामले में सख्ती दिखाते हुए मुख्य सचिव सुधांश पंत ने निर्देश दिए हैं कि जिन अधिकारियों का जुर्माना बकाया चल रहा है, उनके वेतन से इसकी कटौती कर सूचना आयोग में अविलम्ब जमा कराया जाए। इसके साथ ही अधिकारियों से कहा गया है कि जुर्माना लगने की स्थिति ना आए, इसकी पुख्ता व्यवस्था करें।
सूचना के अधिकारी यानी आरटीआई के तहत समय पर या वांछित सूचना नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माना लगा सकता है। मुख्य सचिव ने अपने आदेश में इस बात का उल्लेख किया है कि ज्यादातर मामलों मे लोक सूचना अधिकारी उन पर लगाई गई जुर्माने की राशि सूचना आयेाग में जमा नहीं करा रहे हैं। राज्य सरकार के स्तर पर इसे गम्भीरता से लिया गया है।
मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए है कि जिन अधिकारियों की जुर्माना राशि बकाया चल रही है उनके वेतन से इसकी कटौती कर इसे राज्य सूचना आयेाग में जमा कराएं। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने यह निर्देश भी दिए हैं कि मांगी गई सूचना निश्चित समयावधि में उपलब्ध कराई जाए ताकि प्रथम या द्वितीय अपील की नौबत ना आए। प्रथम अपील दायर होती है तो उस पर सकारात्मक ढंग से विचार करते हुए निपटाएं ताकि द्वितीय अपील या जुर्माना लगने के मामले कम से कम हों। इसके साथ ही यदि द्वितीय अपील होती है तो सम्बन्धित अधिकरी सूचना आयोग में सुनवाई के दौरान आवश्यक रूप से उपस्थित रहें। जो लोक सूचना अधिकारी अनुपस्थित रहते हैं, उनके ख्लिाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
राज्य के सरकारी विभागों में सूचना के अधिकारी के तहत समय पर या वांछित सूचना नहंी देने वाले अधिकारी उन पर लगा जुर्माना राज्य सूचना आयोग में जमा नहीं करवा रहे हैं। इस मामले में सख्ती दिखाते हुए मुख्य सचिव सुधांश पंत ने निर्देश दिए हैं कि जिन अधिकारियों का जुर्माना बकाया चल रहा है, उनके वेतन से इसकी कटौती कर सूचना आयोग में अविलम्ब जमा कराया जाए। इसके साथ ही अधिकारियों से कहा गया है कि जुर्माना लगने की स्थिति ना आए, इसकी पुख्ता व्यवस्था करें।
सूचना के अधिकारी यानी आरटीआई के तहत समय पर या वांछित सूचना नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माना लगा सकता है। मुख्य सचिव ने अपने आदेश में इस बात का उल्लेख किया है कि ज्यादातर मामलों मे लोक सूचना अधिकारी उन पर लगाई गई जुर्माने की राशि सूचना आयेाग में जमा नहीं करा रहे हैं। राज्य सरकार के स्तर पर इसे गम्भीरता से लिया गया है।
मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए है कि जिन अधिकारियों की जुर्माना राशि बकाया चल रही है उनके वेतन से इसकी कटौती कर इसे राज्य सूचना आयेाग में जमा कराएं। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने यह निर्देश भी दिए हैं कि मांगी गई सूचना निश्चित समयावधि में उपलब्ध कराई जाए ताकि प्रथम या द्वितीय अपील की नौबत ना आए। प्रथम अपील दायर होती है तो उस पर सकारात्मक ढंग से विचार करते हुए निपटाएं ताकि द्वितीय अपील या जुर्माना लगने के मामले कम से कम हों। इसके साथ ही यदि द्वितीय अपील होती है तो सम्बन्धित अधिकरी सूचना आयोग में सुनवाई के दौरान आवश्यक रूप से उपस्थित रहें। जो लोक सूचना अधिकारी अनुपस्थित रहते हैं, उनके ख्लिाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।