Dainik Bhaskar: Madhubani: Friday,
22 November 2024.
सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना को ससमय नहीं देने पर बिहार सूचना आयोग ने डीईओ को जिम्मेदार मानते हुए 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। अवेदिका के अनुसार जो सूचना उपलब्ध करवाया गया वो पपत्र-क के अनुरूप नहीं है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए आयोग ने समय से सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के लिए लोक सूचना पदाधिकारी-सह-जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय मधुबनी को स्पष्टीकरण समर्पित करने के लिए आदेश दिया। जिसके आलोक में कार्रवाई करते हुए सूचना आयोग ने अधिकारी अधिनियम के अर्थदण्ड लगाया है। इधर, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, दरभंगा को निर्देश दिया गया है कि आरोपित पर अर्थदण्ड से संबंधित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आयोग को सूचित करें।
सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना को ससमय नहीं देने पर बिहार सूचना आयोग ने डीईओ को जिम्मेदार मानते हुए 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। अवेदिका के अनुसार जो सूचना उपलब्ध करवाया गया वो पपत्र-क के अनुरूप नहीं है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए आयोग ने समय से सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के लिए लोक सूचना पदाधिकारी-सह-जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय मधुबनी को स्पष्टीकरण समर्पित करने के लिए आदेश दिया। जिसके आलोक में कार्रवाई करते हुए सूचना आयोग ने अधिकारी अधिनियम के अर्थदण्ड लगाया है। इधर, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, दरभंगा को निर्देश दिया गया है कि आरोपित पर अर्थदण्ड से संबंधित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आयोग को सूचित करें।