News18.com: Friday, August 15, 2025.
राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक संसद में पारित हो गया है. सभी खेल संघ आईटीआई के दायरे में रहेंगे, लेकिन बीसीसीआई उससे बाहर रहेगा. इस पर सवाल उठने लगे हैं. बीसीसीआई आरटीआई जैसे किसी भी देश के कानून के अधीन नहीं होगा.
Sports Governance Bill: राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है. भारत के खेल प्रशासन को नया रूप देने और मानकीकृत करने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम है. इस विधेयक को अब राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है ताकि यह अधिनियम बन सके. अब इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा. इसके बाद सरकार द्वारा एक गजट अधिसूचना जारी की जाएगी. राष्ट्रीय खेल विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सूचना का अधिकार या आरटीआई है.
सभी मान्यता प्राप्त खेल संगठन जो सरकारी वित्तपोषण और सहायता पर निर्भर हैं अपने कार्यों, कर्तव्यों और शक्तियों के प्रयोग के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आएंगे. इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) जो मंत्रालय के अनुदान पर निर्भर नहीं है, इस विधेयक के दायरे में नहीं आएगा. क्योंकि उसे सरकार से कोई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती है.