Tuesday, March 11, 2025

जेएनवीयू : आरटीआई में रिप्लाई नहीं देने पर सख्ती, रजिस्ट्रार के वेतन से ‌5 हजार रुपए कटेंगे

Dainik Bhaskar: Jodhpur: Tuesday, 11 March 2025.
राज्य सूचना आयुक्त का आदेश, थर्ड पार्टी बताकर सूचना देने से किया था इनकार
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय को आरटीआई में रिप्लाई नहीं देना भारी पड़ा। राज्य सूचना आयुक्त महेंद्र कुमार पारख ने विवि कुलसचिव के वेतन में से
5 हजार रुपए काटकर जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। यह राशि कुलसचिव के वेतन से काटकर डिमांड ड्राफ्ट से राजस्थान राज्य सूचना आयोग के नाम 30 दिन में भेजनी होगी।
बाड़मेर के चौहटन निवासी जगदीश विश्नोई ने 4 दिसंबर 2019 को जेएनवीयू से आरटीआई के तहत सूचनाएं मांगी थीं। तय समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर विश्नोई ने दूसरी अपील की, तब परिवादी के पक्ष में 24 जून 2023 को फैसला हुआ। इसके बाद भी परिवादी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। परिवादी ने राज्य सूचना आयोग के समक्ष अपील दायर की। इस पर गत 9 अक्टूबर को राज्य सूचना आयुक्त की ओर से संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया गया। इसके जवाब में जेएनवीयू की ओर से अवगत कराया गया कि परिवादी को अभिलेख के अवलोकन के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन परिवादी उपस्थित नहीं हुआ।
दूसरी अपील के आयोग के 24 जून 2023 के निर्णय से ही यह मालूम चला कि सूचना के संबंध में कोई निर्देश नहीं दिए गए थे। वहीं दूसरी अपील को थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन बताते हुए अपीलार्थी के आवेदन को खारिज कर दिया था। परिवादी को कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई और न ही कोई लिखित या औपचारिक प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया। आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत गत 10 अक्टूबर को नोटिस जारी किया गया। नोटिसों के बावजूद प्रत्यर्थी पक्ष द्वारा आयोग में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया।