Wednesday, April 22, 2015

आरटीआई एक्ट का उल्लंघन पिथौरागढ़ के दो अफसरों को पड़ा महंगा

News18: पिथौरागढ़-उत्तराखंड: Wednesday, 22 April 2015.
सूचना के अधिकार का उल्लंघन करना उत्तराखंड के दो अफसरों को महंगा पड़ गया है. राज्य सूचना आयोग ने एक अधिकारी पर दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है तो दूसरे की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि किए जाने की संस्तुति की है.
पिथौरागढ़ जिले में अधिकारी सूचना के अधिकार अधिनियम का माखौल उड़ा रहे हैं. राज्य सूचना आयोग ने भूमि संरक्षण अधिकारी डीडीहाट पर दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है, जबकि मुख्य कृषि अधिकारी के खिलाफ चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि किये जाने की संस्तुति प्रमुख सचिव कृषि से की है.
दरअसल, पिथौरागढ़ जिले की डीडीहाट तहसील के चुपड़ाखेत में रहने वाले त्रिभुवन सिंह चुफाल ने 27 अक्टूबर 2014 को 6 बिन्दुओं पर लोक सूचना अधिकारी से सूचना मांगी थी, जिसके बाद अतिरिक्त शुल्क मांगा गया. शुल्क जमा करने के बाद भी अधूरी सूचना दी गई और प्रथम अपील मुख्य कृषि अधिकारी के समक्ष पेश की गई.
प्रथम अपील के बाद भी सूचना नहीं मिली तो राज्य सूचना आयोग में सेकेंड अपील की गई. आयोग ने पूरे मामले में गंभीरता दिखाई और अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया. आयोग ने सुनवाई के दौरान पाया कि प्रथम अपील का समाधान नहीं किया गया और अतिरिक्त शुल्क भी देरी से मांगा गया, जो सरासर आरटीआई एक्ट 2005 का उल्लंघन है.
अपील का समाधान करते हुए राज्य सूचना आयुक्त अनिल कुमार शर्मा ने अतिरिक्त शुल्क वापसी का आदेश दिया है. साथ ही लोक सूचना अधिकारी पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. प्रथम अपील का समाधान नहीं करने पर पिथौरागढ़ के मुख्य कृषि अधिकारी की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि किए जाने की संस्तुति भी शासन से की गई है.