Nai Dunia: रायपुर: Sunday, 07 September 2014.
छत्तीसगढ़
राज्य सूचना आयोग ने छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग को सूचना देने का आदेश दिया, लेकिन आयोग ने उसका पालन नहीं
किया। कमिश्नर कार्यालय में उपायुक्त (विकास) के पद पर कार्यरत सरिता तिवारी ने
विभागीय पदोन्नति समिति के टीप की जानकारी मांगी थी, लेकिन उन्हें जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।
राज्य
सूचना आयोग ने सुनवाई के बाद 26 जून को छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग को आदेश दिया कि वे
सरिता तिवारी को निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराएं। बावजूद इसके पीएससी की ओर से
जानकारी अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई। सरिता तिवारी ने बताया कि सामान्य प्रशासन
विभाग के 29 मई, 2006 के आदेश का हवाल
देकर विभागीय पदोन्नति समिति की जानकारी देने से इंकार कर दिया गया। आयोग ने अपने
आदेश में कहा कि पदोन्नति समिति की कार्रवाई विवरण लोक अभिलेख है। पारदर्शिता को
सुनिश्चित करने के लिए लोक हित में इसे प्रदान किया जाना चाहिए। केंद्रीय सूचना
आयोग ने भी एक मामले में पदोन्नति समिति की कार्रवाई का विवरण देने का निर्देश
दिया है।
सामान्य
प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार डीपीसी की कार्रवाई की जानकारी देने से थर्ड
पार्टी की जानकारी सार्वजनिक होती है, इसलिए
इसे नहीं दिया जा सकता। राज्य सूचना आयोग ने सामान्य प्रशासन विभाग को अपने आदेश
पर पुनर्विचार करने और आदेश को निरस्त करने की अनुशंसा भी की है।