अमर उजाला: लखनऊ: Friday, October 04, 2013.
आरटीआई के तहत सही सूचना न देने पर नगर निगम के दो अधिकारियों
पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगा है।
इसमें एक जोनल अभियंता और एक जोनल अधिकारी हैं। राज्य
सूचना आयोग में सोमवार को नगर निगम से संबंधित कुल 20 मामलों पर सुनवाई हुई। इनमें से सात मामलों का निस्तारण हुआ
और दो में जुर्माना लगाया गया। बाकी के लिए में अगली तारीख तय की गई है।
जिन दो मामलों में आयोग ने जुर्माना लगाया उनमें एक मामला
जोन-3 और एक जोन-2 से जुड़ा है। जोन-3 में बरौलिया डालीगंज निवासी एएस
अवस्थी ने नगर निगम से गत वर्ष हाउस टैक्स के नामांतरण से संबंधित सूचना मांगी थी।
जब जोनल कार्यालय से सही सूचना नहीं मिली तो वह आयोग गए
जहां पर सुनवाई के बाद जोनल अधिकारी अरुण कुमार शर्मा पर सूचना आयुक्त ने 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
इसी तरह मुसाहिबगंज ठाकुर के अवनीश कुमार सिंह ने जोन
दो की वाटर वर्क्स रोड पर अतिक्रमण से संबंधित सूचना मांगी थी।
जिसका सही उत्तर न मिलने पर वह आयोग गए जहां जोनल अभियंता
एसके जैन पर आयोग ने 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
बीते जुलाई माह में नगर निगम के जिन अधिकारियों पर सही
सूचना ने देने पर सूचना आयुक्त रणजीत सिंह पंकज ने 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।
उनमें जोनल अधिकारी जोन-5 सूरज सिंह, जोनल अधिकारी जोन-2 प्रदीप नरायन सिन्हा, मुख्य अभियंता तरुण कुमार शर्मा, अधिशासी अभियंता दीपक यादव, अधिशासी अभियंता डीडी गुप्ता और
जोनल अधिकारी जोन छह राजीव भार्गव शामिल थे।