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Hindi: Uttarakhand: Friday, 29 May 2015.
राज्य
सूचना आयोग ने टिहरी के प्रिंसिपल को सबसे बड़ी सजा सुनाई है. जानबूझकर आरटीआई
कार्यकर्ता तक सूचना पहुंचने में अवरोध पैदा करने पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है.
टिहरी
गढ़वाल के राजकीय इंटर कॉलेज कोट विशन के प्रिंसिपल पर ये जुर्माना लगाया गया है.
साथ ही राज्य सूचना आयोग ने आदेश में कहा है कि शिक्षा निदेशालय भी इस मामले में
आरटीआई कार्यकर्ता की मदद करे. दरअसल लम्बे समय से ऋषिकेश में रहने वाले देवेन्द्र
सिंह वांछित सूचना के लिये भटक रहे थे.
आयोग
के निर्देश के बावजूद सूचनाएं देने में आनाकानी की गई. प्रिंसिपल के पास खण्ड
शिक्षा अधिकारी भिलंगना का भी चार्ज है और दो पदों पर आसीन होने के नाते आवेदक को
गुमराह करते रहे. आयोग ने इसे बड़ी लापरवाही मानते हुये ये फैसला सुनाया है.