Dainik Bhaskar: Bihar: Friday, 21 August 2026.
राज्य सूचना आयोग, बिहार के कड़े रुख के बाद गया जिला प्रशासन ने सूचना के अधिकार के तहत लंबित आवेदनों के निपटारे को लेकर जिलेभर में सख्ती बढ़ा दी है।
प्रथम अपीलीय प्राधिकार सह जिला पदाधिकारी, गयाजी ने जिले के सभी लोक सूचना अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सूचना प्रकोष्ठ में लंबित पड़े सभी आवेदनों का एक महीने के भीतर अनिवार्य रूप से निष्पादन किया जाए। सभी लोक सूचना अधिकारियों को लंबित आवेदनों को एक महीने के अंदर निपटाने को कहा गया है। साथ ही निष्पादित मामलों की कार्रवाई रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में जमा करनी होगी। चेतावनी दी गई है कि भविष्य में सूचना संबंधी मामले लंबित पाए जाने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इधर डीएम के पत्र के आलोक में डीईओ ने सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, विद्यालय अवर निरीक्षक, बीईओ और सभी कोटि के एचएम को निर्देश जारी किए हैं।
किस मामले के बाद जारी हुआ आदेश? यह कड़ा कदम मनोज कुमार वर्मा, पिता स्वर्गीय. विशेश्वर प्रसाद, ग्राम अमवां, थाना बोधगया बनाम लोक सूचना अधिकारी-सह-प्रखंड विकास अधिकारी बोधगया से जुड़े मामले में राज्य सूचना आयोग, बिहार द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में उठाया गया है। आयोग द्वारा 11 मई 2026 को पारित आदेश के तहत गया जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया गया था कि वे अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों को लिखित में सख्त हिदायत जारी करें कि आरटीआई आवेदनों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।
राज्य सूचना आयोग, बिहार के कड़े रुख के बाद गया जिला प्रशासन ने सूचना के अधिकार के तहत लंबित आवेदनों के निपटारे को लेकर जिलेभर में सख्ती बढ़ा दी है।
प्रथम अपीलीय प्राधिकार सह जिला पदाधिकारी, गयाजी ने जिले के सभी लोक सूचना अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सूचना प्रकोष्ठ में लंबित पड़े सभी आवेदनों का एक महीने के भीतर अनिवार्य रूप से निष्पादन किया जाए। सभी लोक सूचना अधिकारियों को लंबित आवेदनों को एक महीने के अंदर निपटाने को कहा गया है। साथ ही निष्पादित मामलों की कार्रवाई रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में जमा करनी होगी। चेतावनी दी गई है कि भविष्य में सूचना संबंधी मामले लंबित पाए जाने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इधर डीएम के पत्र के आलोक में डीईओ ने सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, विद्यालय अवर निरीक्षक, बीईओ और सभी कोटि के एचएम को निर्देश जारी किए हैं।
किस मामले के बाद जारी हुआ आदेश? यह कड़ा कदम मनोज कुमार वर्मा, पिता स्वर्गीय. विशेश्वर प्रसाद, ग्राम अमवां, थाना बोधगया बनाम लोक सूचना अधिकारी-सह-प्रखंड विकास अधिकारी बोधगया से जुड़े मामले में राज्य सूचना आयोग, बिहार द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में उठाया गया है। आयोग द्वारा 11 मई 2026 को पारित आदेश के तहत गया जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया गया था कि वे अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों को लिखित में सख्त हिदायत जारी करें कि आरटीआई आवेदनों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।
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