Tuesday, May 12, 2026

नगर निगम से मांगी गई सूचना, नहीं देने पर उप विकास आयुक्त ने कार्रवाई का दिया आदेश

ETV Bharat: Hazaribagh: Tuesday, 12 May 2026.
उप विकास आयुक्त ने सूचना के अधिकार कानून के तहत मांगी गई जानकारी न देने पर हजारीबाग नगर निगम के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया.

हजारीबाग नगर निगम कार्यालय (Etv Bharat)

सूचना का अधिकार अधिनियम
2005 भारत सरकार का एक क्रांतिकारी कानून है जो नागरिकों को सरकारी कार्यों, दस्तावेजों और फैसलों के बारे में जानकारी मांगने का अधिकार देता है. जिसका उद्देश्य शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार को कम करना है. हजारीबाग नगर निगम ने इस अधिनियम को ठेंगा दिखाते हुए जवाब नहीं दिया तो उप विकास आयुक्त ने कार्रवाई को लेकर आदेश निर्गत किया है.
हजारीबाग नगर निगम सूचना का अधिकार अधिनियम के जरिए मांगी गई सूचना समय पर नहीं दे रहा है. उप विकास आयुक्त सह प्रथम अपीलीय पदाधिकारी ने जन सूचना के अधिकार के तहत मांगी सूचना समय पर नहीं उपलब्ध कराने पर नगर निगम के जन सूचना अधिकारी सह सहायक नगर आयुक्त पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है. हजारीबाग के रहने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट राजेश मिश्रा ने नगर निगम से जन सूचना अधिकार के तहत सूचना मांगी थी.
उन्होंने नगर निगम को 27 नवंबर 2025 में पत्र लिखकर झील के सुंदरीकरण को लेकर बनाई योजना की जानकारी, योजना के लिए दिए गए प्रस्ताव, उसको स्वीकृत करने का आदेश, सक्षम पदाधिकारी की बैठक की जानकारी मांगी थी. साथ ही यह मांगा था कि किन-किन क्षेत्रों में कहां-कहां पैसा खर्च होना है. उनकी मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई.
आरटीआई एक्टिविस्ट राजेश मिश्रा ने बताया कि नगर निगम से जुड़े तीन और मामले में सूचना मांगी गई थी. नगर निगम के जन सूचना अधिकारी ने इन तीनों की भी जानकारी नहीं दी है. इस पर विकास आयुक्त सह प्रथम अपीलीय पदाधिकारी ने नगर आयुक्त को पत्र जारी कर नगर निगम के जन सूचना अधिकारी पर कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया था.
नगर निगम को पत्र लिखने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने इसके खिलाफ उप विकास आयुक्त सह प्रथम अपील पदाधिकारी के पास अपील दायर की. मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम अपीलीय पदाधिकारी ने नगर निगम के जन सूचना अधिकारी विपिन को निर्देश दिया कि अपीलकर्ता को मांगी सूचना उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति 25 फरवरी 2026 को न्यायालय में उपस्थित करें.
इसका जवाब देते हुए जन सूचना अधिकारी ने पत्र लिखा कि 24 फरवरी को ही अपीलकर्ता को सूचना उपलब्ध करा दी गई है. लेकिन इसका वह साक्ष्य नहीं दे पाए. उप विकास आयुक्त सह प्रथम अपीलीय पदाधिकारी ने सूचना के अधिकार से संबंधित मामले का निष्पादन ससमय नहीं करने और नियम का घोर उल्लंघन करना इसे माना है. उन्होंने नगर आयुक्त को आरोपित नगर निगम के जन सूचना अधिकारी पर कार्रवाई करने के लिए कहा है. नगर आयुक्त ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि अगर आदेश है तो कार्रवाई की जाएगी और उन्होंने जो सूचना मांगी है वह सूचना भी दी जाएगी.