Saturday, September 14, 2024

निगम में गड़बड़ी से जुड़ी जानकारी का आरटीआई से भी नहीं मिल सका जवाब

Dainik Bhaskar: Bhagalpur: Saturday, 14 September 2024.
नगर निगम में होनेवाले घपले-घोटाले को लेकर आम जनता ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी। हालांकि इसका भी जवाब निगम ने नहीं दिया। हर सवाल का एक ही जवाब दिया कि नियमानुकूल कार्रवाई की जा रही है या इसकी जानकारी नियम के तहत नहीं दी जा सकती है। दरअसल तिलकामांझी के एमके मधुकर व डॉ. कुमार चंदन उर्फ चंदन ने परिवाद दायर किया था। जिससे संबंधित लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी से चार सवाल किया था। इसमें विभागीय जवाब की अपेक्षा की गई थी
, लेकिन वह भी संतोषजनक नहीं मिला।
प्रश्न : नगर निगम में जनता का पैसा सरकारी कोष में जमा होता रहता है। इस प्रकार जनहित में अपर समाहर्ता, भागलपुर एवं भारतीय लेखा एवं परीक्षा विभाग महालेखागार से प्रतिनियुक्त अंकेक्षण पदाधिकारी की जांच रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाये।
उत्तर : सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना देने का प्रावधान नहीं है।
प्रश्न : गबन के मामले में संलिप्त कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की रिपोर्ट दें।
जवाब : सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना देने का प्रावधान नहीं है।
प्रश्न : मेरी जानकारी के अनुसार किसी भी मामले में पहले एफआईआर तक जांच व अनुसंधान होता है। पर यहां पर विभिन्न स्तर से जांच व अनुसंधान हो गया और सरकारी राशि गबन का मामला स्वच्छ हो गया। इसलिए एफआईआर होना चाहिए।
उत्तर : जांच कराते हुए नियमानुकूल कार्रवाई की गयी है।