Wednesday, May 22, 2024

गलत जानकारी देना पड़ा भारी, RTI का उल्लंघन करने पर अधिकारी पर लगा 50 हजार जुर्माना

Chhattisgarh Crimes: Raipur: Wednesday, 22 May 2024.
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षक मंडल मुख्यालय के जन सूचना अधिकारी एसी मालू को सूचना का अधिकार कानून के अंतर्गत गलत जानकारी देना भारी पड़ गया। राज्य सूचना आयोग ने उन पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए वसूलने का आदेश दिया है।
सत्यकर्मा वेलफेयर फाउंडेशन सोसाइटी की अध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा ने आरोप लगाया कि पर्यावरण संरक्षण मंडल में सूचना के अधिकार के तहत पर्यावरण संबंधी जानकारी मांगने पर जन सूचना अधिकारी एसी मालू सही जानकारी नहीं देते हुए गलत, झूठा या फिर भ्रामक, बिना सत्यापित किए जानकारी देते हैं।
पिछले दिनों उन्होंने छत्तीसगढ़ में चल रही प्लास्टिक इंडस्ट्रीज की कितनी संख्या है और वार्षिक कितना उत्पादन करते हैं, ये दो जानकारी मांगी थी, लेकिन जन सूचना अधिकारी ने सूचना का अधिकार कानून का उल्लंघन करते हुए बिना सत्यापित प्रति के दोनों सवालों की गलत जानकारी दी। इसकी शिकायत राज्य सूचना आयोग से की गई।आयोग के अध्यक्ष धन्वेंद्र जायसवाल ने गंभीरता से लेते हुए जनसूचना अधिकारी पर 25-25 हजार रुपये कुल 50 हजार का अर्थदंड लगाते हुए विभाग को वसूलने का आदेश दिया।
सत्यकर्मा वेलफेयर फाउंडेशन सोसाइटी की अध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा का कहना है कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का गठन जिस उद्देश्य के लिए किया गया है, उनके द्वारा ही पर्यावरण को काफी क्षति पहुंचाई जा रही है। राज्य सूचना आयोग में उनके द्वारा पर्यावरण को लेकर लगाए गए कई मामले लंबित हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आयोग जल्द ही शेष प्रकरणों की सुनवाई करेगा।