Navbharat Times: New Delhi: Wednesday, 3rd April 2024.
एक आरटीआई के जवाब में एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड एसओपी के बारे में खुलासा करने से इनकार कर दिया। सरकारी बैंक ने जवाब में व्यावसायिक गोपनीयता की बात कही है।
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने उसकी शाखाओं से जारी किए गए चुनावी बॉन्ड की बिक्री और उन्हें भुनाने के लिए अपनी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का खुलासा करने से इनकार कर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने एक आरटीआई के जवाब में व्यावसायिक गोपनीयता के तहत दी गई छूट का हवाला देते हुए यह जानकारी देने से मना किया। सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत दायर एक आवेदन में अंजलि भारद्वाज ने चुनावी बॉन्ड की बिक्री और उन्हें भुनाने के लिए एसओपी का विवरण मांगा था।
RTI में छूट का हवाला दिया
एसबीआई के केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी और उप महाप्रबंधक एम कन्ना बाबू ने अपने जवाब में 30 मार्च को कहा, 'अधिकृत शाखाओं को समय-समय पर जारी चुनावी बॉन्ड योजना-2018 की मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) आंतरिक दिशानिर्देश हैं, जिन्हें सूचना का अधिकार कानून की धारा 8(1) (डी) के तहत छूट दी गई है।' आरटीआई कानून की धारा 8(1)(डी) वाणिज्यिक विश्वास, कारोबारी गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सहित ऐसी जानकारी के खुलासे से छूट देती है, जिसे बताने से प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान होगा।
एक आरटीआई के जवाब में एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड एसओपी के बारे में खुलासा करने से इनकार कर दिया। सरकारी बैंक ने जवाब में व्यावसायिक गोपनीयता की बात कही है।
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने उसकी शाखाओं से जारी किए गए चुनावी बॉन्ड की बिक्री और उन्हें भुनाने के लिए अपनी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का खुलासा करने से इनकार कर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने एक आरटीआई के जवाब में व्यावसायिक गोपनीयता के तहत दी गई छूट का हवाला देते हुए यह जानकारी देने से मना किया। सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत दायर एक आवेदन में अंजलि भारद्वाज ने चुनावी बॉन्ड की बिक्री और उन्हें भुनाने के लिए एसओपी का विवरण मांगा था।
RTI में छूट का हवाला दिया
एसबीआई के केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी और उप महाप्रबंधक एम कन्ना बाबू ने अपने जवाब में 30 मार्च को कहा, 'अधिकृत शाखाओं को समय-समय पर जारी चुनावी बॉन्ड योजना-2018 की मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) आंतरिक दिशानिर्देश हैं, जिन्हें सूचना का अधिकार कानून की धारा 8(1) (डी) के तहत छूट दी गई है।' आरटीआई कानून की धारा 8(1)(डी) वाणिज्यिक विश्वास, कारोबारी गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सहित ऐसी जानकारी के खुलासे से छूट देती है, जिसे बताने से प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान होगा।