Monday, February 05, 2024

पानीपत में पूर्व सरपंच पर 25 हजार का जुर्माना:आसाराम केस के गवाह की RTI का नहीं दिया जवाब; सूचना आयोग ने लिया एक्शन

Dainik Bhaskar: Panipat: Monday, 5th Feb 2024.
हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने गांव सनोली खुर्द के पूर्व सरपंच प्रदीप कुमार पर एक्शन लिया है। आयोग ने RTI का जवाब न देने पर प्रदीप पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही BDPO सनोली को जुर्माना राशि लेकर एक माह के भीतर आयोग के खाते में जमा करवाने के निर्देश दिए हैं।
आयोग ने ये सख्ती आसाराम बापू केस में मुख्य गवाह हरियाणा के पानीपत जिले में रहने वाले महेंद्र चावला द्वारा लगाई गई एक RTI का जवाब न देने पर की है।
बार-बार दिए शर्मा को मौके, नोटिस तक का नहीं दिया जवाब
गांव सनोली खुर्द निवासी महेंद्र चावला ने बताया कि मामला साल 2020 का है। चावला ने साल 2020 में RTI आवेदन कर ग्राम पंचायत सनोली खुर्द से कुछ सूचनाएं मांगी थीं। लेकिन, तत्कालीन कार्यवाहक सरपंच प्रदीप कुमार शर्मा द्वारा कोई भी सूचना न दिए जाने के कारण चावला ने प्रथम अपील की थी। जिसके बाद भी सरपंच द्वारा कोई भी सूचना नहीं दी गई।
इसके बाद महेंद्र चावला ने हरियाणा राज्य सूचना आयोग चंडीगढ़ के सामने द्वितीय अपील प्रस्तुत की। केस लगभग चार साल तक चला और निवर्तमान कार्यवाहक सरपंच प्रदीप शर्मा को अपना पक्ष रखने के लिए अनेकों अवसर दिए गए, लेकिन प्रदीप शर्मा न तो आयोग के सामने पेश हुआ और न ही कोई लिखित जवाब आयोग के सामने प्रस्तुत किया।
सूचना आयोग ने प्रदीप शर्मा के नाम पर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया, इसके बाद भी कोई जवाब नहीं दिया।
पुत्रवधू मैटरनिटी लीव पर थी, इसलिए बने थे कार्यवाहक सरपंच
18 दिसंबर 2023 को केस की अंतिम सुनवाई हुई और सूचना आयुक्त डॉ. जगबीर सिंह की बेंच ने मामले को चार वर्ष पुराना देखते हुए निपटान कर दिया। साथ ही गांव सनोली खुर्द के तत्कालीन कार्यवाहक सरपंच प्रदीप शर्मा पर 25 हजार रुपए जुर्माना लगा दिया। गौरतलब है कि प्रदीप कुमार शर्मा साल 2019 से 2021 तक के लिए कार्यवाहक सरपंच थे। उनकी पुत्रवधु प्रियंका शर्मा इन दिनों मैटरनिटी लीव पर थीं।