Monday, January 22, 2024

आरटीआई के तहत नहीं दी जानकारी, तीन ग्राम पंचायत के सचिवों पर ठोंका गया 75 हजार का जुर्माना

Amar Ujala: Agra: Monday, 22 Jan 2024.
आगरा में आरटीआई के तहत जानकारी नहीं देने पर राज्य आयोग ने तीन ग्राम पंचायतों के सचिवों पर 75 हजार का जुर्माना ठोंका।
उत्तर प्रदेश के आगरा में जनसूचना अधिकार (आरटीआई) के तहत बार-बार मांगने पर भी सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने पर राज्य आयोग ने फतेहपुर सीकरी ब्लॉक में तीन ग्राम पंचायत सचिवों पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ग्राम पंचायत महदऊ, पतसाल और नगला सराय के सचिवों के वेतन से 25-25 हजार रुपये की कटौती के आदेश दिए हैं।
संजय प्लेस निवासी कोक सिंह सिसोदिया ने फतेहपुर सीकरी ब्लॉक में पंचायत कार्यालयों से विकास कार्य व अन्य योजनाओं की जानकारी व प्रपत्र मांगे थे। जिन्हें पंचायतों के सचिवों ने उपलब्ध नहीं कराया। आवेदक ने राज्य सूचना आयोग में अपील दायर की।
अपील पर सुनवाई के बाद राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने महदऊ, पतसाल और नगला सराय पंचायत के सचिवों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है। जुर्माना की वसूली जिलाधिकारी को सचिवों के वेतन से करने के आदेश आयोग ने दिए हैं।
आयोग में जिले के 250 से अधिक अपील के मामले लंबित हैं। पूर्व में जिले में 21 विभागों के 80 से अधिक जनसूचना अधिकारियों पर सूचनाएं नहीं देने के कारण 20 लाख रुपये से अधिक राशि का जुर्माना लग चुका है। जिसकी वसूली नहीं होने से राजस्व को क्षति पहुंच रही है।