Saturday, January 08, 2022

आरटीआई अधिनियम उल्लंघन मामले में हुई ऑनलाइन सुनवाई.

Live Hindustan: Saturday: January 08, 2022.
आरटीआई अधिनियम के उल्लंघन मामले में उप्र सूचना आयोग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर सुनवाई करते हुए नगर निगम को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही समय से सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए 7 फरवरी को अगली सुनवाई निश्चित की गई है।
सामाजिक कार्यकर्ता प्रहलाद कृष्ण शुक्ला ने बताया कि उनके द्वारा एएसआई की संरक्षित धरोहर पुराना राधाबल्लभ मंदिर के विनियमित क्षेत्र अंतर्गत अनाधिकृत तौर पर हुए अवैध कामर्शियल कॉम्प्लैक्स निर्माण प्रकरण में नगर निगम से सितंबर 2020 में एक आरटीआई पत्र के माध्यम से सूचना मांगी गई थी। बताया कि जानकारी प्राप्त न होने पर उनके द्वारा नवंबर 2020 को एक पत्र प्रथम अपीलीय अधिकारी नगर आयुक्त को भी भेजा गया, तो उनके द्वारा भी मामले का संज्ञान नहीं लिया गया। उन्होंने जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी की शिकायत करते हुए उप्र राज्य सूचना आयोग लखनऊ के यहां अप्रैल 2021 में अपील दायर की। जिस पर आयोग द्वारा कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत व्हाट्सअप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुरुवार को अपीलकर्ता एवं जनसूचना अधिकारी नगर निगम को उपलब्ध रहने हेतु आदेश दिए गए थे। बताया कि वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई को आयुक्त पीठासीन अधिकारी उप्र सूचना आयोग द्वारा सुना गया। प्रकरण में सूचना न दिए जाने से आरटीआई अधिनियम के उल्लंघन के लिए नगर निगम के अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई गई एवं तत्काल अपीलकर्ता को प्रकरण संबंधी सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए अगली 7 फरवरी को नियत की गई है।