Amar Ujala: Kishna Singh: Shimla: Sunday, January 09, 2022.
आरटीआई एक्ट की अवहेलना करने के मामले में हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने पंचायत सचिव को पांच हजार रुपये की पेनल्टी लगाई है।अपीलकर्ता को संबंधित सूचना का निरीक्षण करने की सुविधा देने के भी आदेश जारी किए गए।
आरटीआई एक्ट की अवहेलना करने के मामले में हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने जिला कांगड़ा की ग्राम पंचायत ढगवार के पंचायत सचिव को पांच हजार रुपये की पेनल्टी लगाई है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र चौहान ने यह पेनल्टी दिनेश शर्मा बनाम जनसूचना अधिकारी ग्राम पंचायत अपील में दोनों पक्षों को सुनने के बाद लगाई है। राज्य सूचना आयोग में हुई अपील में स्वच्छ भारत मिशन के तहत विकास खंड धर्मशाला की ग्राम पंचायत ढगवार में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए शौचालयों और इसके लाभार्थियों से संबंधित सूचना मांगी थी।
उन्हें इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई, जबकि प्रथम अपीलीय अथॉरिटी बीडीओ धर्मशाला ने भी इस जानकारी को मुहैया करवाने के आदेश जारी किए थे। पंचायत सचिव के खिलाफ आयोग में अपील हुई तो उन्होंने इस बारे में देरी का कारण कोरोना महामारी बताई। अपीलकर्ता को संबंधित सूचना का निरीक्षण करने की सुविधा देने के भी आदेश जारी किए गए।