Thursday, July 01, 2021

राजस्थान हाईकोर्ट:पंचायतीराज नियम के तहत नहीं दिए आरटीआई में मांगे दस्तावेज, अब देना होगा जवाब

Dainik Bhaskar: Jodhpur: Thursday, 01 July 2021.
राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान पंचायतीराज नियम के तहत चाहा गया रिकॉर्ड व दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाने के मामले में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के सचिव, जोधपुर जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और ग्राम पंचायत कीजरी के ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
ग्राम खबानिया निवासी ओमाराम की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता दीपिका पुरोहित ने याचिका दायर कर कहा कि आवेदक ने राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 321 सपठित नियम 324 के तहत विकास कार्योँ से सम्बन्धित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति चाही थी। जिसका जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने नियम 328 के तहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रतिवेदन भेजा, जिसका भी निस्तारण नहीं हुआ। सुनवाई के बाद न्यायाधीश विजय विश्नोई ने ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के सचिव, जोधपुर जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और किजरी ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का आदेश दिया।
आरटीआई का विकल्प है यह नियम
पंचायती राज संस्थाओं (यथा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद्) से दस्तावेज अथवा रिकॉर्ड लेने के लिए सूचना के अधिकार का विकल्प है। जिसके तहत केवल चार दिन (अधिकतम) में पंचायतराज संस्थाओं को आवेदकों को चाहे गए रिकॉर्ड अथवा दस्तावेज उपलब्ध करवाना होता है। नियम 328 के तहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इन नियमों की पालना सुनिश्चित करनी होती है। इन प्रावधानों की समुचित रूप से पालना नहीं करने और आवेदक को रिकॉर्ड या दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायतराज विभाग के शीर्ष अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं।