Nai Duniya: Devas: Monday, May 27, 2019.
आरटीआई एक्ट के तहत गलत जानकारी एवं गलत दस्तावेज आवेदक को अतिविलंब से देने के संबंध में बिजली कंपनी देवास के दो अधिकारियों को राज्य सूचना अधिकार आयोग ने रुपए 25000 के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकाश नारायण व्यास लक्ष्मीबाई मार्ग देवास द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विभाग में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर जानकारी चाही गई थी। जिसे समयावधि में नहीं देने के कारण उक्त अपील विभाग के उच्च अधिकारी को प्रस्तुत की गई। इसे स्वीकृत कर 6451 पृष्ठों के दस्तावेज प्रदान करने के लिए विभाग ने आवेदक से 12904 रुपए की मांग की। इस राशि को आवेदक ने समयावधि में जमा कर दिया लेकिन बिजली विभाग द्वारा एक वर्ष बीतने के बाद गलत व 3565 कम पृष्ठ के दस्तावेज डाक के माध्यम से आवेदक को भेजे गए। इससे व्यथित होकर आवेदक ने बिजली विभाग के विरुद्ध मप्र राज्य सूचना आयोग में अपील प्रस्तुत की थी। मप्र राज्य सूचना आयोग में दर्ज प्रकरण में बिजली विभाग के दो अधिकारियों के विरुद्ध निर्णय लिया गया। आयोग द्वारा आनंद अहिरवार व हिमांशु साहू तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी बिजली विभाग देवास को दोषी पाते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा के तहत 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड किया गया। आनंद अहिरवार व हिमांशु साहू द्वारा अर्थदंड नहीं जमा करने पर राज्य सूचना आयोग द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी।