नवभारत टाइम्स: Lucknow:
Wednesday, September 28, 2016.
सूचना
का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना नहीं
देने और शोकाज नोटिस की अवहेलना करने पर राज्य सूचना आयुक्त ने 10 जनसूचना अधिकारियों को दंडित किया है। राज्य सूचना
आयुक्त हाफिज उस्मान ने सात सूचना अधिकारियों पर 10-10
हजार रुपये (कुल 70000 रुपये) का जुर्माना लगाया है।
तीन जनसूचना अधिकारियों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया
है। इस तरह सभी 10 जनसूचना अधिकारियों पर कुल 85,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
हाफिज
उस्मान ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
की धारा 20 के तहत इन 10
अधिकारियों को शोकाज
नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि वादी को 30 दिन के अंदर अनिवार्य तौर पर सूचना उपलब्ध कराएं। 30 दिन के अंदर सूचना देना नियम के तहत अनिवार्य है।
अधिनियम की धारा 19 (7) के तहत आयोग का आदेश बाध्यकारी
भी है, लेकिन इन अधिकारियों ने आदेश
के बाद भी वादी को 30 दिन के अंदर न तो सूचना उपलब्ध
कराई और न ही आयोग में उपस्थित हुए। जिस पर सूचना आयुक्त ने 10 जनसूचना अधिकारियों को दोषी मानते 85 हजार रुपये दंड लगाया है।