Friday, July 31, 2015

आरटीआई के तहत सूचना देने से निगम ने काटी कन्नी, कानून के तहत अवैध निर्माण

दैनिक भास्कर: अजमेर: Friday, 31 July 2015.
नगर निगम प्रशासन सूचना का अधिकार कानून के तहत अवैध निर्माण और अतिक्रमण से जुड़ी सूचनाएं देने में कन्नी काट रहा है। निगम ने अपने ही अवैध निर्माण शाखा से जुड़ी होने की वजह से सूचना नहीं देने का बहाना बनाया है। दूसरी अोर इस मामले की अपील की सुनवाई करते हुए मेयर कमल बाकोलिया ने लोक सूचना अधिकारी को कहा है कि सूचना जारी की जाए।
ये है मामला : बापू नगर निवासी अरविंद मीणा ने पिछले दिनाें नगर निगम के लोक सूचना अधिकारी को आरटीआई के तहत अर्जी दी थी। जानकारी मांगी गई थी कि नगर निगम ने कितने अतिक्रमण और अवैध निर्माण चिह्नित कर रखे हैं और क्या कार्रवाई की गई है। निगम के लोक सूचना अधिकारी राजस्व अधिकारी ने कहा कि यह समस्त बिंदु अवैध निर्माण शाखा से संबंधित है। वे यह भूल गए कि अवैध निर्माण शाखा भी निगम के अधीन ही है।