पंजाब
केसरी: जींद: Wednesday, 29 July 2015.
सूचना
का अधिकार (आर.टी.आई.) के तहत मांगी गई जानकारी समय पर नहीं देने पर सूचना आयोग ने
गैंडा खेड़ा के सरपंच तेलूराम,
ग्राम सचिव ओमप्रकाश पर
जुर्माना लगाया है।
गैंडा
खेड़ा गांव के प्रदीप ने गांव में हुए कार्यों से संबंधित जानकारी आर.टी.आई. के
तहत मांगी थी। जानकारी उपलब्ध नहीं करवाने पर सूचना आयोग ने सरपंच पर 10 हजार रुपए,
ग्राम सचिव पर 5 हजार का जुर्माना लगाया है।
प्रदीप
ने बताया कि पिछले साल सितंबर में उचाना बीडीपीओ कार्यालय में गांव के विकास
कार्यों की जानकारी के बारे में आर.टी.आई. लगाई थी। उसकी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं
करवाई गई।
दूसरी
बार बीडीपीओ कार्यालय में 15
मई को आर.टी.आई. लगाई, लेकिन फिर भी जानकारी नहीं मिली। उसके बाद 28 मई को सूचना आयोग के आयुक्त चंडीगढ़ में आर.टी.आई.
लगाई गई जिस पर 30 जून को सरपंच, ग्राम सचिव को पूरी जानकारी समय पर नहीं देने पर
जुर्माना लगाने के आदेश दिए।