नवभारत
टाइम्स: लखनऊ: Sunday, 21 June 2015.
राज्य
सूचना आयुक्त स्वदेश कुमार ने आरटीआई ऐक्ट की अनदेखी करने वाले आठ जनसूचना
अधिकारियों पर 1.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
है। उन्होंने छह अफसरों पर 25-25 हजार रुपये और दो अफसरों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अफसरों
पर यह कार्रवाई सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आई शिकायतों के निवारण में
लापरवाही बरतने के लिए की गई। राज्य सूचना आयोग को पिछले दिनों इन अफसरों के संबंध
में काफी शिकायतें मिली थीं। जिसके बाद आयोग ने यह कदम उठाया है।
जिन
अफसरों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें बाराबंकी के बेसिक शिक्षा अधिकारी, पूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी, टांडा और जलालपुर (अम्बेडकरनगर) के तहसीलदार प्रमुख
हैं।