Rajasthan
Patrika: Jaipur: Wednesday, 24 June 2015.
सूचना
के अधिकार के तहत मांगी गई सूचनाएं नहीं देने पर अलवर जिले के ब्लॉक शिक्षा
अधिकारी पर मुख्य सूचना आयुक्त टी श्रीनिवासन ने 25
हजार रुपए जुर्माना लगाया है।
आरटीआई
कार्यकर्ता डॉ. यदुनाथ दक्षानन ने आयोग के निर्णय की पालना के बारे में चार
बिंदुओं पर सूचना चाही थी। सूचना नहीं मिलने पर पहले तो प्रथम अपील की गई।
इसके
बाद सूचना आयोग में अपील की गई। आयोग ने अपने फैसले में लिखा है कि आयोग द्वारा
प्रत्यर्थी को 3 नोटिस जारी किए गए लेकिन
प्रत्यर्थी ने न तो अपीलोत्तर प्रस्तुत किया न ही सूचना उपलब्ध करवाई न ही स्वयं
उपस्थित हुए और न ही धारा 20(एक) के अंतर्गत जारी पंजीकृत
नोटिस का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया।
प्रत्यर्थी
की इस कृत्य से उसकी सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रति संवेदनहीनता परिलक्षित होती
है। फैसले में आगे लिखा है कि मैं प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम की
अवहेलना का दोषी मानते हुए प्रत्यर्थी पर 25 हजार रुपए की शास्ति अधिरोपित
करता हूं।
यह
राशि 21 दिवस में आयोग में जमा कराना
सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि 21 दिवस में अपीलार्थी को वांछित सूचना नि:शुल्क
अभिप्रमाणित कर पंजीकृत डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें।