Patrika:
Bhopal: Sunday, 03 May 2015.
प्रदेश
की सभी निजी अनुदानित स्कूल अब सूचना का अधिकार (आरटीआई) के दायरे में आएंगे।
हालांकि इनमें 50 हजार से ज्यादा अनुदान पाने
वाले स्कूलों को ही शामिल किया गया है। इन स्कूलों को आरटीआई के तहत मांगी जाने
वाली सभी सूचनाएं देनी होंगी। अब स्कूलों को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करना होगा।
इसके लिए एडेड प्राइवेट स्कूलों को एक महीने का समय दिया गया है। अब लोक शिक्षण
संचालनालय सभी जिलों के डीईओ को पत्र जारी कर रहा है।
गौरतलब
है कि शासन से 50 हजार से ज्यादा अनुदान पाने
वाली प्राइवेट स्कूल को राज्य सूचना आयुक्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत शामिल माना गया है। ये निर्देश दिए जा चुके
हैं कि आरटीआई के तहत इन शिक्षण संस्थानों को लाया जाए। यह फैसला 2 मार्च को हो चुका है। इसके बाद लोक शिक्षण संचालनालय
ने निर्देश जारी किए हैं। प्राइवेट एडेड स्कूलों द्वारा नियुक्त लोक सूचना अधिकारी
के आदेशों के विरुद्ध पहली अपील जिला शिक्षा अधिकारी के पास लगेगी। वहीं दूसरी
अपील राज्य सूचना आयोग के सामने की जा सकेगी।
तुरंत
व्यवस्था करने को कहा
हमने
प्रदेश के सभी डीईओ, कमिश्नर और सभी संयुक्त
संचालकों को पत्र जारी करने तुरंत यह व्यवस्था करने के लिए कहा है।
डीडी
अग्रवाल,
आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय