दैनिक
जागरण: चंबा: Sunday, 26 April 2015.
उपमंडल
भरमौर के लघु सचिवालय में शनिवार को सूचना के अधिकार पर एक दिवसीय कार्यशाला का
आयोजन किया गया। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी भरमौर डॉ. जितेंद्र कंवर ने सभी विभागों
को निर्देश दिए कि सूचना के अधिकार के मुख्य ¨बदू
के डिस्पले बोर्ड कार्यालयों के बाहर 15 दिन के भीतर लगवाएं। उन्होंने
कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी विकास कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के
प्रमाणित नमूने ले सकता है।
सूचना
का अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति का आवेदन प्राप्त होता है तो उसका
निपटारा शीघ्र करना चाहिए ताकि किसी को भी सूचना प्राप्त करने में देरी न हो।
सूचना देते समय ध्यान रखा जाए कि जो भी दस्तावेज दिए जा रहे हैं उस पर आवेदक का
नाम व प्राप्ति संख्या अवश्य दर्ज करें। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि यदि कोई
जनसूचना अधिकारी सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लेने से मना करता है तो आवेदक
पंजीकृत पत्र के माध्यम से भी मांग कर सकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश
दिए कि रजिस्टरों पर प्रार्थना पत्र का इंदराज कर उनका निपटारा करें। यदि कोई
आवेदक किसी भी विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी से संतुष्ट नहीं है तो 30 दिन के भीतर प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है। यदि
कोई व्यक्ति आवेदन लिखने में दिक्कत महसूस करता है तो लोक सूचना अधिकारी का
कर्तव्य है कि ऐसे व्यक्ति को लिखवाने मे सहायता करे। इस अवसर पर विभिन्न विभागों
के अधिकारी मौजूद थे।