नवभारत
टाइम्स: लखनऊ: Saturday, 28 February 2015.
मुख्य
सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी ने प्रदेश के सभी प्रमुख सचिवों, सचिवों,
विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों,
जिलाधिकारियों और पुलिस
अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम का सख्ती से पालन
सुनिश्चित करवाएं। अधिकारियों से कहा गया है कि वह एक्ट के नियमों के तहत तीस दिन
में आवेदकों को स्थानीय स्तर पर सूचनाएं मुहैया करवाएं। अगर मामला आयोग में
पहुंचता है और सूचना देने में अधिकारियों की लापरवाही उजागर होती है, तो उन पर जुर्माने के साथ क्षतिपूर्ति और विभागीय
कार्रवाई की संस्तुति आयोग द्वारा की जाएगी।