Thursday, November 20, 2014

आरटीआई अर्जी खारिज करने पर दिल्ली सरकार को नोटिस

Nai Dunia: New Delhi: Thursday, 20 November 2014.
केंद्र के निर्देशों को ताक पर रखकर सूचना का अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत दी गई अर्जी को खारिज करने पर केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने दिल्ली सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
आवेदक ने दिल्ली सरकार से सांसद निधि और इस मद से पिछले पांच वर्षों में बाढ़ नियंत्रण के लिए किए गए उपायों पर हुए खर्च का ब्योरा मांगा था।
सिंचाई विभाग ने इस अर्जी को यह कहते हुए लौटा दिया कि निर्धारित शुल्क "कार्यकारी अभियंता" के बजाय "लेखा अधिकारी" के नाम से भेजा गया। आवेदक ने कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर "लेखा अधिकारी" के नाम से पोस्टल ऑर्डर भेजा था।
सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलु ने बताया कि सूचना आयोग ने सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता (सिविल डिवीजन-4) राजेश सिंह को कारण नोटिस जारी आवेदन खारिज करने की वजह बताने को कहा है। इसके लिए उन्हें तीन सप्ताह का समय दिया गया है। जवाब न देने की स्थिति में उनपर आवेदन की तिथि से 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकता है।