Nai Dunia: Bhopal: Thursday, September 11, 2014.
राज्य
सूचना आयोग ने फैसले में कहा है कि सूचना का अधिकार का प्रयोग स्वयं के व्यावसायिक
हितों की जानकारी के लिए नहीं किया जा सकता है। आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग से
ई-सर्विस बुक के कामकाज के बजट और आउट सोर्सिंग के जरिए इस काम को करने वाले अन्य
ठेकेदारों की जानकारी मांगने वाले एक कंप्यूटर संचालक ठेकेदार की अपील खारिज कर
दी। ग्वालियर के डबरा निवासी बृजमोहन श्रीवास्तव ने यह अपील की थी।
सूचना
आयुक्त आत्मदीप ने अपने फैसले में कहा है कि सूचना के अधिकार कानून का उद्देश्य
सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना है। आरटीआई के तहत जनहित और स्वयं के कानूनी
हितों की ही जानकारी मांगी जा सकती है। व्यावायिक लाभ से जुड़ी जानकारियां आरटीआई
में नहीं दी जा सकती। जिला शिक्षा अधिकारी मोहर सिंह सिकरवार एवं उत्कृष्ट
विद्यालय डबरा के प्राचार्य मंगलवार को आयोग के सामने उपस्थित हुए।
गौरतलब
है कि वर्ष 2012 में स्कूल शिक्षा विभाग ने
कर्मचारियों की ई-सर्विस बुक तैयार कराई थीं। कंप्यूटर सेंटर संचालक बृजमोहन
श्रीवास्तव ने भी डबरा में ई-सर्विस बुक बनाने का काम किया था। शासन की दर के
मुताबिक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने उसे 33 रुपए
प्रति ई-बुक भुगतान किया था,
जबकि उसने 70 रुपए प्रतिबुक की मांग विभाग से की थी।