Rajasthan Patrika: Dholpur: Sunday, 03 August 2014.
जिला
शिक्षा अधिकारी गणेश कुमार धाकरे ने कहा कि संस्था प्रधान सूचना का अधिकार अधिनियम
की शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित करें। धाकरे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनियां
में सूचना का अधिकार अधिनियम की एक दिवसीय कार्यशाला में जिले के संस्था प्रधानों
को संबोधित कर रहे थे। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि जब समय पर सूचना उपलब्ध नहीं
कराई जाती है तो लोग अपील करते है,
जिससे परेशानी का सामना
करना पड़ता है।
सूचना
का अधिकार अधिनियम की धारा 19
की उपधारा 7 के तहत द्वितीय अपील स्तर पर सूचना आयोग की ओर से
पारित निर्णयों की पालना किया जाना आवश्यक है। इसीलिए पालना सुनिश्चित की जाए। इस
अवसर पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी रामवीर सिंह ने सूचना के अधिकार के प्रपत्र
को भरने, प्रतिलिपि देने, शुल्क संबंधी जानकारी दी तथा बताया कि प्रथम अपील में
पारित निर्णय की निर्घारित समय में पालना अवश्य करें।
प्रधानाचार्य
दयाकांत सक्सैना ने ऎनीमिया नियत्रंण कार्यक्रम के तहत छात्र-छात्राओं को आयरन
फोलिक एसिड के टेबलेट लेने,
हीमोग्लोबिन के कार्य
एवं प्राकृतिक तरीकों से खाद्य पदार्थो की मात्रा बढाने संबंधी जानकारी दी। साथ ही
बताया कि परीक्षा क्रमोन्नति नियम,
छात्र बीमा योजना, छात्रों के खाते खोलने एवं सभी प्रकार की छात्रवृत्ति
की विस्तार पूर्वक जानकारी दी।
अंत
में जिला शिक्षा अधिकारी ने संस्था प्रधानों से नामांकन बढ़ाने तथा गुणवत्ता पूर्ण
शिक्षण कार्य करने के निर्देश दिए। धाकरे ने कहा कि अनुपस्थित संस्था प्रधानों को
कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा तथा उनका वेतन काटा जाएगा। एक दिवसीय कार्यशाला
में जिले के माध्यमिक विद्यालयों के 166
संस्था प्रधान उपस्थित
थे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक हरीबाबू शर्मा ने किया।
नोटिस
दिया जाएगा
सूचना
का अधिकार अधिनियम कार्यशाला में अनुपस्थित संस्था प्रधानों को नोटिस दिया जाएगा
तथा असंतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर वेतन काटा जाएगा। गणेश कुमार धाकरे, जिला शिक्षा अधिकारी मा.शि. धौलपुर
कार्रवाई
होगी
सूचना
का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं करने वाले संस्था प्रधानों के
विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।रामवीर सिंह,
अतिरिक्त जिला शिक्षा
अधिकारी मा.शि. धौलपुर।