Thursday, September 26, 2013

RTI का जवाब नहीं देने पर IG पर दोबारा जुर्माना

आईबीएन-7: लखनऊ: Thursday, 26 September 2013.
आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा मांगी गई सूचना नहीं देने के संबंध में उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने आईजी कार्मिक तनूजा श्रीवास्तव पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ठाकुर ने स्वयं को जातिविहीन कहे जाने संबंधित मामले में पत्रावली के नोटशीट की प्रतियां मांगी थी। मुख्य सूचना आयुक्त रणजीत सिंह पंकज द्वारा बार-बार आदेशित करने के बाद भी वांछित सूचना प्रदान नहीं की गई। इस पर पंकज ने आईजी तनूजा पर सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत अर्थदंड लगाया।
गौरतलब है कि पूर्व में ठाकुर को उनके काव्य संकलन 'आत्मादर्श' के संबंध में सूचना नहीं देने के बारे में पंकज द्वारा आईजी तनूजा को मई में इतने ही अर्थदंड से दंडित किया जा चुका है। पिछले चार माह में इसके अलावा डीजीपी कार्यालय के धर्मेंद्र सचान और गृह विभाग के उपसचिव कमल किशोर श्रीवास्तव भी ठाकुर को सूचना नहीं देने के मामलों में दंडित हो चुके हैं।