नवभारत टाइम्स ; 24 Dec 2010,
एनबीटी न्यूज ॥ ग्रेटर नोएडा: यूपी राज्य सूचना आयोग के आयुक्त ज्ञानेंद्र शर्मा ने कहा कि आरटीआई आवेदन के 30 दिनों के अंदर जन सूचना अधिकारियों को सूचना देनी होगी। अगर 30 दिनों मंे आवेदकों को सूचना नहीं मिलती तो सूचना अधिकारी दंड के भागी होंगे।
गुरुवार को गौतमबुद्धनगर पहुंचे सूचना आयुक्त ने कलेक्ट्रेट में नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी, जिला प्रशासन समेत विभिन्न विभागों के जन सूचना अधिकारियों को आरटीआई की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रथम अपीलीय अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। इसके चलते सूचना आयुक्त कार्यालय में अपीलों का बोझ बढ़ता जा रहा है। उन्होंने अथॉरिटी के अफसरों को अपने रेकॉर्ड कंप्यूटर पर व्यवस्थित करने के निर्देश दिए ताकि आम लोगों को आसानी से वांछित सूचनाएं मिल सकंे। सूचना आयुक्त ने कहा कि जिन स्कूलों में जन सूचना अधिकारी नहीं हंै, वहां प्रिंसिपल जनसूचना अधिकारी होंगे। उन्होंने कहा कि कुछ तत्व आरटीआई का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने सूचना अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे तत्वों की पहचान कर इसकी जानकारी उन्हें उपलब्ध कराएं।