Wednesday, December 18, 2024

आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना न देने पर सरपंच को 25 हजार का जुर्माना

Amar Ujala: Sonipat: Wednesday, 18 December 2024.
राज्य सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई सूचना न देने पर गांव माहरा की सरपंच पर
25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ग्रामीण ने गांव माहरा की सरपंच से 10 बिंदुओं को लेकर जानकारी मांगी थी। सरपंच के जानकारी न देने पर ग्रामीण राज्य सूचना आयोग के पास पहुंचे। वहां से सरपंच को कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। सरपंच आयोग के पास सुनवाई के लिए भी नहीं पहुंची थी।
गांव माहरा के ग्रामीण जसवंत ने जुलाई, 2023 में सूचना का अधिकार के तहत सरपंच पूनम से जानकारी मांगी थी। उन्होंने पंचायत खाते में जमा राशि, पंचायत खाते से चेक व नकद में राशि निकालने, पंचायती तालाब की बोली करवाने, नलकूपों की मरम्मत और अन्य बिंदुओं को लेकर सूचना मांगी थी। सरपंच ने मांगी गई पूरी सूचनाएं नहीं दी। ग्रामीण जसवंत ने पहले बीपीडीओ कार्यालय, फिर राज्य सूचना आयोग की शरण ली। जून 2024 में आयोग ने सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी किया लेकिन जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद सरपंच को सुनवाई के लिए बुलाया गया, लेकिन वह नहीं पहुंची। राज्य सूचना आयुक्त डॉ. जगबीर सिंह ने सरपंच पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।