Dainik Bhaskar: Jaipur: Thursday,
5 December 2024.
राजस्थान सूचना आयोग ने बिना जनहित बार-बार आवेदन लगा कर एक ही सूचना मांगने काे आरटीआई एक्ट का दुरुपयोग माना है। आयोग ने आठ अपीलें एक साथ खारिज करते हुए अपीलार्थी को चेतावनी दी है कि एक्ट के दुरुपयोग की प्रवृत्ति से बचें। राजस्थान के सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा ने फैसले में कहा संसद ने आरटीआई के रूप में पवित्र अस्त्र दिया है जिससे प्रशासन में पारदर्शिता की भावना बढ़ी है परन्तु शासन-प्रशासन के कामकाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए इसके दुरुपयोग की इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसा कृत्य आरटीआई के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है और सरकारी कार्यालय में कामकाज प्रभावित होने से अन्ततः आम जनता ही पीड़ित होती है। दरअसल, गोपीराम अग्रवाल ने स्वायत्त शासन निदेशालय एवं मुख्य नगर नियोजक के परिपत्रों की पालना के बारे में बांसवाड़ा नगर परिषद से सूचनाएं चाहीं थीं। नगर परिषद की ओर से आयोग के समक्ष कहा गया कि अग्रवाल ने परिषद में 1502 आरटीआई आवेदन दाखिल कर रखे हैं जिससे अधिकारी दबाव में हैं और नगर परिषद का सामान्य कामकाज प्रभावित हो रहा है। अपीलार्थी सिर्फ तारीख बदल कर थोड़े थोड़े दिन के अंतराल में हूबहू आवेदन पेश करता है फिर भी अपीलार्थी को सूचनाएं दी जा रही हैं लेकिन आवेदक को आरटीआई एक्ट के दुरूपयोग से रोका जाए।
राजस्थान सूचना आयोग ने बिना जनहित बार-बार आवेदन लगा कर एक ही सूचना मांगने काे आरटीआई एक्ट का दुरुपयोग माना है। आयोग ने आठ अपीलें एक साथ खारिज करते हुए अपीलार्थी को चेतावनी दी है कि एक्ट के दुरुपयोग की प्रवृत्ति से बचें। राजस्थान के सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा ने फैसले में कहा संसद ने आरटीआई के रूप में पवित्र अस्त्र दिया है जिससे प्रशासन में पारदर्शिता की भावना बढ़ी है परन्तु शासन-प्रशासन के कामकाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए इसके दुरुपयोग की इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसा कृत्य आरटीआई के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है और सरकारी कार्यालय में कामकाज प्रभावित होने से अन्ततः आम जनता ही पीड़ित होती है। दरअसल, गोपीराम अग्रवाल ने स्वायत्त शासन निदेशालय एवं मुख्य नगर नियोजक के परिपत्रों की पालना के बारे में बांसवाड़ा नगर परिषद से सूचनाएं चाहीं थीं। नगर परिषद की ओर से आयोग के समक्ष कहा गया कि अग्रवाल ने परिषद में 1502 आरटीआई आवेदन दाखिल कर रखे हैं जिससे अधिकारी दबाव में हैं और नगर परिषद का सामान्य कामकाज प्रभावित हो रहा है। अपीलार्थी सिर्फ तारीख बदल कर थोड़े थोड़े दिन के अंतराल में हूबहू आवेदन पेश करता है फिर भी अपीलार्थी को सूचनाएं दी जा रही हैं लेकिन आवेदक को आरटीआई एक्ट के दुरूपयोग से रोका जाए।