Saturday, May 25, 2019

केंद्रीय सूचना आयोग ने आरबीआई को बड़े बकायेदारों की सूची देने का आदेश दिया

Bhadas4Media: New Delhi: Saturay, May 25, 2019.
केंद्रीय सूचना आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को 10 दिनों में देश के बड़े बकायेदारों की सूची लखनऊ स्थित एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर को प्रदान करने के आदेश दिए हैं, जिन्होंने देश के बड़े बकायेदारों के संबंध में आरबीआई द्वारा बनायीं गयी दो सूची से जुडी सूचना मांगी थी.
आरबीआई के जन सूचना अधिकारी ने आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(डी) में सूचना देने से मना कर दिया था, जबकि अपीलीय अधिकारी ने इसे बैंकों द्वारा दी गयी ऋण विषयक सूचना बताते हुए इसे आरबीआई एक्ट की धारा 45ई में निषिद्ध बताया था.
सूचना आयुक्त सुरेश चंद्रा ने नूतन की इस बात से सहमति व्यक्त की कि यह सूचना पूरी तरह जनहित से जुडी है क्योंकि बड़े बकायेदारों की सूची का लोकहित में विशेष महत्व है तथा लोगों को इनके नाम जानने का पूरा अधिकार है, अतः इन बड़े बकायेदारों का नाम छिपाया जाना आरबीआई एक्ट के विपरीत होगा.
आयोग ने आरबीआई को बड़े बकायेदारों की सूची प्रदान करने के आदेश दिए यद्यपि वे आरबीआई के इस मत से सहमत थे कि इन बकायेदारों से संबंधित पत्रावली के समस्त अभिलेख दिए जाने की जरुरत नहीं है.!