Sunday, May 26, 2019

आरटीआई : जानकारी नहीं देने पर टीआईटी के इंजीनियर और लिपिक पर 25 हजार का जुर्माना

Dainik Bhaskar: Ratlam: Sunday, May 26, 2019.
सूचना के अधिकार में जानकारी नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग ने नगर निगम विकास शाखा के इंजीनियर और लिपिक पर 25-25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।
मुखर्जी नगर निवासी डॉ. अनिल चौहान ने बताया मुखर्जी नगर में उन्होंने किश्तों में मकान खरीदा था। नो ड्यूज नहीं मिलने पर 5 मार्च 2013 को सूचना के अधिकार में आवेदन देकर जमा की किश्तों की जानकारी और रसीदों की फोटोकापी मांगी।
जानकारी नहीं देने पर 8 अप्रैल 2013 को प्रथम अपील और कार्रवाई नहीं होने पर 12 अगस्त 2013 को दूसरी अपील लोक सूचना आयोग को की। लोक सूचना आयुक्त ने लोक सूचना अधिकारी राजेंद्र कोठारी एवं रामेश्वर सोनी, तत्कालीन विकास शाखा प्रभारी इंजीनियर श्याम व्यास, लोक सूचना अधिकारी एवं लिपिक प्रफुल्लता तिवारी को नोटिस जारी किए।
राज्य सूचना आयुक्त सुखराज सिंह ने लोक सूचना अधिकारी राजेंद्र कोठारी व रामेश्वर सोनी के जवाब से संतुष्ट होकर कार्यवाही से मुक्त किया तथा तत्कालीन विकास शाखा प्रभारी इंजीनियर श्याम व्यास तथा लोक सूचना अधिकारी एवं निम्न श्रेणी लिपिक प्रफुल्ललता तिवारी पर 25-25 हजार रुपए जुर्माना लगाया।