Tuesday, January 23, 2018

आरटीआई अधिनियम विकास व लोक सेवा वितरण के लिए बेहतर औजार: खुर्शीद

दैनिक जागरण: राजौरी: Tuesday, January 23, 2018.
राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त खुर्शीद अहमद गनेई ने राजौरी में पहुंच कर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सूचना के अधिकार से संबंधित विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम विकास व लोक सेवा वितरण के लिए बेहतर औजार साबित हो रहा है। इस बैठक में सचिव एसआईसी अशोक पंडिता भी मौजूद रहे।
राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त खुर्शीद अहमद गनेई ने कहा कि आरटीआई अधिनियम से भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना हो रही है। सूचना अधिकारी के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की जानकारी लेने का हकदार है और किसी भी विभाग का अधिकारी जानकारी देने से मना नहीं कर सकता है। विभाग के अधिकारियों को भी चाहिए कि वह अपनी जानकारी को न दबाएं और जो भी किसी भी प्रकार की जानकारी को हासिल करना चाहता है उसे तय समय पर ही जानकारी दें। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी आरटीआई का नाम सुन कर ही डर जाते है इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर अधिकारी ने सही ढंग से काम किया है तो वह जानकारी देगा अगर किसी ने काम ही सही ढंग से नहीं किया है तो वह जानकारी देने में आनाकानी करेगा। इस आनाकानी को खत्म करने के लिए ही इस कानून को लाया गया है। आरटीआई अधिनियम से विकास कार्यों की गुणवत्ता में काफी सुधार हो रहा है। इसके साथ साथ लोगों को हर प्रकार की जानकारी भी मिल रही है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी किसी भी आम आदमी को नहीं दी जाती थी, लेकिन अब कोई भी व्यक्ति किसी भी समय किसी भी प्रकार की जानकारी को हासिल कर सकता है। सुरक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं दी जा सकती है।
इस अवसर पर जिला आयुक्त डॉ. शाहिद इकबाल चौधरी ने कहा कि पिछले दो वर्ष में जिले के विभिन्न कार्यालय में 33 सौ आरटीई आवेदन आए थे। जिनमें से 32 सौ को निपटारा कर लिया गया है। इसके साथ साथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों से 180 जागरूकता शिविरों का आयोजन करके लोगों को अधिनियम के संबंध में जागरूक करने का प्रयास किया गया है। इस अवसर पर जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।