नवभारत
टाइम्स: लखनऊ: Saturday, 25 April 2015.
आरटीआई में सूचना मांगे जाने के दौरान जमीन के लिए फर्जी
दावेदारी का मामला सामने आया है। राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने एसपी बिजनौर
को मामले की जांच कराने और जनसूचना अधिकारी से पूरे मामले में 30 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है। बिजनौर की मिथिलेश
कुमारी ने सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड अफजलगढ़ के सचिव प्रकाशवीर के खिलाफ
वाद किया था। आयोग के निर्देश पर प्रकाशवीर ने सूचनाएं उपलब्ध कराईं और साथ ही
बताया कि चितरंजन कुमार की संपत्ति हड़पने के लिए मिथिलेश नाम की दो महिलाओं ने
दावेदारी की है। मामला जानकारी में आने के बाद आयोग ने दोनों मिथिलेश कुमारी को
दस्तावेजों के साथ पेश होने के निर्देश दिए हैं।
11 अफसरों पर 2.25 लाख रुपये का जुर्माना
राज्य सूचना आयुक्त स्वदेश कुमार ने सूचना का अधिकार
अधिनियम की अनदेखी करने वाले 11
जनसूचना अधिकारियों पर 2.25 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसमें देवीपाटन मंडल
के अपर आयुक्त प्रशासन, गोंडा के मनकापुर के एसडीएम, गोंडा के बीडीओ नवाबगंज, बीडीओ छपिया,
बलरामपुर के गैण्डास
बुजुर्ग के बड़हरी गांव के ग्राम पंचायत अधिकारी और सुल्तानपुर के जिला विद्यालय
निरीक्षक पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया
है। वहीं सुलतानपुर के वितरण खण्ड दिव्तीय के अधिशाषी अभियंता पर दस हजार रुपये का
जुर्माना लगाया है। सुलतानपुर के कूरेभार के बीडीओ इन्द्रजीत सिंह पर दो मामलों
में 25-25 हजार, बीडीओ मोतिगपुर,
सुल्तानपुर, एसडीएम बलरामपुर, तुलसीपुर
ब्लाक के सुखरामपुर के ग्राम पंचायत अधिकारी पर 25-25 हजार
का दंड लगाया है।