Friday, August 29, 2014

एसएएफ को आरटीआई के तहत देना पड़ा दस्तावेज

Patrika: Bhopal: Friday, 29 August 2014.
एसएएफ (विशेष सशस्त्र बल) जैसे संस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की गलत व्याख्या कर कर्मचारियों और आम नागरिकों को जानकारी देने से वंचित नहीं कर सकते। सूचना आयुक्त के निर्देश पर एसएएफ ने अपने दो कर्मचारियों द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी उपलब्ध कराई है।मप्र विशेष सशस्त्र बल के सहायक प्लाटून कमांडर पद से सेवानिवृत्त हुए भिंड के रामप्रताप सिंह राजावत और रामलखन शर्मा ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उनकी सेवा पुस्तिका, प्रथम क्रमोन्नति एवं पदोन्नति आदेशों की प्रतिलिपि मांगी थी। तत्कालीन प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं पुलिस उप महानिरीक्षक एसएसएफ ग्वालियर ने इन दोनों आवेदकों की प्रथम अपील मय शुल्क के यह कहते हुए लौटा दी थी। सूचना आयोग में सूचना आयुक्त आत्मदीप ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे से मुक्त एसएएफ सहित अन्य संस्थान भी भ्रष्टाचार और मानव अधिकार के अतिक्रमण से संबंधित सूचना देने से मना नहीं कर सकते। शासन द्वारा एसएएफ, गुप्तचर एवं सुरक्षा संगठनों को इसके दायरे से बाहर रखे जाने की अधिसूचना आड़े नहीं आती।